भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 107 किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाने या प्रेरित करने से संबंधित है। यह धारा केवल उकसाने को लेकर अपराध का निर्धारण करती है, न कि उस अपराध को जो स्वयं अपराधी द्वारा किया गया हो। उकसाने का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए प्रेरित करना, उसकी मदद करना, या उस अपराध के लिए सहायक बनना।